Mli full form in banking

1. Which are considered as eligible lending institutions under the Scheme?

All Scheduled Commercial Banks (either PSU, Private or Foreign Banks), selected Regional Rural Banks, selected state financial corporations , NBFCs, Small Finance Banks (SFBs), Scheduled Urban Co-operative Banks (including Non-Scheduled Urban Co-operative Banks, State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks), Microfinance Institutions (MFIs) or such of those institutions as may be directed by GOI can avail of guarantee cover in respect of their eligible credit facilities under the Scheme. Small Industries Development Bank of India (SIDBI), National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC) and North Eastern Development Finance Corporation Ltd. (NEDFi) have been included as eligible institutions.

2. Can a Private sector bank or a foreign bank be eligible for guarantee cover?

Yes, provided it is a commercial bank listed in the II Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934.

3. Is Regional Rural Bank eligible for guarantee cover?

Yes, fulfilling the criteria of circular dated October 08, 2021 on " Revision in Registration Criteria & Inclusion of Retail Trade -RRBs". The Trust shall cover credit facilities (Fund based and/or Non fund based) extended by select RRB(s) to a single eligible borrower in the Micro and Small Enterprises sector for credit facility not exceeding ₹ 200 lakh by way of term loan and/or working capital facilities on or after entering into an agreement with the Trust, without any collateral security and/or third party guarantees/ under hybrid model.

4. Whether SFCs, Twin Function IDCs, Scheduled Co-operative Banks, Urban Co-operative Banks and NBFCs are eligible lending institutions for availing guarantee cover under the CGTMSE?

Select SFCs , Scheduled Urban Co-operative Banks (including Non-Scheduled Urban Co-operative Banks, State Co-operative Banks and District Central Co-operative Banks), NBFCs, are being considered for inclusion as MLI, other institutions are not eligible to become a MLI.

5. When can the eligible lending institutions apply for guarantee cover in respect of eligible credit facilities under the Scheme?

The eligible lending institutions are required to enter into a "one time" agreement with CGTMSE for becoming Member Lending Institutions (MLIs) of the Trust. MLIs can then apply for guarantee cover in respect of eligible credit facility sanctioned to any eligible borrower. The MLIs can apply for guarantee cover in respect of credit proposals anytime during the tenure of Loan provided the credit facility was not restructured / remained in SMA2 status in last 1 year from the date of submission of application.

6. Whether the Trust will re-appraise the proposals sanctioned by the MLIs for approving guarantee cover?

MLIs are expected to support only viable proposals using their commercial discretion and due diligence. CGTMSE will have full trust in their credit evaluation. The Trust will not re-evaluate the proposals sanctioned by MLIs. If the proposals satisfy the basic norms laid down under the CGS, the Trust will extend guarantee cover.

7. Where the MLIs can get the details of accounts covered under CGTMSE?

Our website www.cgtmse.in has "Reports and MIS" module to enable the MLIs to generate standard reports. MLI can log on to the website-member page, using member-ID allotted and generate the reports desired by it viz. status of the application lodged, Demand for GF/ASF, monthly reports etc.

1. योजना के अंतर्गत किसे पात्र ऋणदात्री संस्थाएं माना जाता है?

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (पीएसयू, निजी या विदेशी बैंक), चयनित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चयनित राज्य वित्तीय निगम, एनबीएफसी, लघु वित्त बैंक (एसएफबी), अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों सहित)। राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक), माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई) या ऐसे संस्थान जिन्हें भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, योजना के तहत अपनी पात्र क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी कवर का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (NSIC) और उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi) को पात्र संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है।

2. क्या निजी क्षेत्र का बैंक या विदेशी बैंक गारंटी कवर के लिए पात्र हो सकता है?

जी हाँ, बशर्ते कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध एक वाणिज्यिक बैंक हो।

3. क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गारंटी कवर के लिए पात्र है?

जी हां, "सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं(एमएलआई) के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की ब्याज सीमा और अन्य पंजीकरण मानदंडों की समीक्षा" पर 10 जून 2014 के परिपत्र के मानदंडों को पूरा करना। ट्रस्ट चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र में एकल पात्र उधारकर्ता को सावधि ऋण और/याकार्यशील पूँजी के माध्यम से 50 लाख से अधिक की ऋण सुविधा के लिए प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं (फंड आधारित और/या गैर-फंड आधारित) को कवर करेगा बशर्ते कि वह बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति और/या तीसरे पक्ष की गारंटी के हों और उस संस्था ने ट्रस्ट के साथ इस आशय का करार निष्पादित किया हो।

4. क्या राज्य वित्त निगम , दोहरे कार्यकलाप वाली आईडीसी, अनुसूचित सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक और एनबीएफसी, सीजीटीएमएसई के तहत गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए पात्र ऋणदात्री संस्थान हैं?

चुनिंदा एसएफसी, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित), एनबीएफसी को एमएलआई के रूप में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, अन्य संस्थान इसके लिए पात्र नहीं हैं।

5. योजना के तहत पात्र ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी कवर के लिए पात्र ऋण संस्थान कब आवेदन कर सकते हैं?

पात्र ऋणदात्री संस्थाएं को सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) बनने के लिये उन्हें सीजीटीएमएसई के साथ "एक बारगी” करार करना आवश्यक है। इसके बाद एमएलआई किसी भी पात्र उधारकर्ता को स्वीकृत पात्र क्रेडिट सुविधा के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमएलआई ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय क्रेडिट प्रस्तावों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आवेदन जमा करने की तारीख से पिछले 1 वर्ष में ऋण सुविधा को पुनर्संरचित न किया गया हो / और वह एसएमए2 स्थिति में न रहा हो।

6. क्या ट्रस्ट गारंटी कवर को मंजूरी देने के लिए एमएलआई द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का दोबारा मूल्यांकन करेगा?

एमएलआई से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यावसायिक विवेक और सम्यक सावधानी का उपयोग करके केवल व्यवहार्य प्रस्तावों का समर्थन करें। सीजीटीएमएसई को उनके ऋण का मूल्यांकन पर पूरा भरोसा होगा। ट्रस्ट एमएलआई द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा। यदि प्रस्ताव सीजीएस के तहत निर्धारित बुनियादी मानदंडों को पूरा करते हैं, तो ट्रस्ट गारंटी कवर प्रदान करेगा।

7. एमएलआई सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किए गए खातों का विवरण कहां से प्राप्त कर सकते हैं?

हमारी वेबसाइट www.cgtmse.in में "रिपोर्ट और एमआईएस" मॉड्यूल है ताकि एमएलआई मानक रिपोर्ट निकाल सके। एमएलआई आवंटित सदस्य-आईडी का उपयोग करके वेबसाइट-सदस्य पृष्ठ पर लॉग इन कर सकता है और इसके द्वारा वांछित रिपोर्ट जैसे कि दर्ज किए गए आवेदन की स्थिति, जीएफ/एएसएफ की मांग, मासिक रिपोर्ट आदि निकाल सकता है।

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